ऋषिकेश- उत्तराखंड मे दरोगा के 150 पदों पर भर्ती अक्टूबर में होगी
त्रिवेणी न्यूज 24
ऋषिकेश- उत्तराखंड पुलिस में कैबिनेट ने दरोगा सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय ने दरोगा के करीब 150 पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि हाल ही में पुलिस मुख्यालय ने 1521 कॉन्स्टेबल के रिक्त पदों पर भर्ती का अधियाचन उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) को भेज दिया है।उपनिरीक्षक सेवा नई नियमावली को मंजूरी – डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि अब नई नियमावली के तहत अक्टूबर में दरोगा भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अब तक पुलिस मुख्यालय उप निरीक्षक सेवा नियमावली में बदलाव का इंतजार कर रहा था, लेकिन कैबिनेट से नई नियमावली को हरी झंडी मिलने के बाद दरोगा पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है।
क्या है उपनिरीक्षक सेवा की नई नियमावली –
उपनिरीक्षक सेवा नई नियमावली के अनुसार अब सिविल पुलिस का कोटा 50 प्रतिशत हो गया है, जो पहले 34 प्रतिशत था। वहीं से 50 प्रतिशत पद इंटेलिजेंस और पीएससी के बीच बटेंगे। इसके साथ ही गृह विभाग ने वर्तमान में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) के पास लंबित दरोगा रैंकर्स भर्ती का परिणाम जारी करने को हरी झंडी दे दी है। हालांकि उक्त परिणाम अब नई नियमावली के अधीन ही जारी होगा। इसी के साथ रैंकर्स भर्ती अब हमेशा के लिए समाप्त कर दी गई है। ऐसे में अब पुलिस में कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल में पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर होंगे।
अक्टूबर में शुरू होगी दरोगा भर्ती प्रक्रिया –
पुलिस मुख्यालय से कॉन्स्टेबल के 1521 पदों पर अधियाचन भेजे जाने के बाद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) जल्द विज्ञप्ति जारी करेगा। इसके अलावा दरोगा के करीब 150 पदों पर भर्ती के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा अधियाचन भेजे जाने के बाद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इन पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देगा।
उम्र सीमा को लेकर संशय जारी –
उत्तराखंड पुलिस में लंबे समय बाद हो रही भर्तियों में उम्र सीमा को लेकर संशय बना हुआ है। अगर दरोगा भर्ती में अधिकतम उम्र सीमा में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उम्र सीमा 21 साल से 28 साल तक रहेगी और वर्तमान में कोरोना के कारण सभी भर्तियों में दी जा रही 1 साल की अतिरिक्त छूट के बाद अधिकतम आयु सीमा 29 साल हो जाएगी। वही आरक्षित वर्ग को 5 साल की अतिरिक्त छूट लागू रहेगी।
वहीं सिपाही भर्ती में भी एक साल की छूट के बाद आयु सीमा 18 से 23 साल है और आरक्षित वर्ग को 5 साल की अतिरिक्त छूट लागू रहेगी।