ऋषिकेश- नई गाइडलाइन के अनुसार 31 जनवरी तक रहेंगे सभी स्कूल कॉलेज बंद

त्रिवेणी न्यूज 24
ऋषिकेश – कोविड-19 के नियंत्रण को लेकर
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 21 दिसम्बर तथा गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आदेश 27 दिसम्बर के प्रावधानों का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी अपने आदेश 16 जनवरी में निम्नानुसार संशोधन किया हैं।
1- राज्य में Night Curfew रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।
2 – समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक ही खुल सकेंगे।
3 – राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल, स्पॉ, सैलून, थियेटर, ऑडिटोरियम, सभा कक्ष आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियों कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।
4 – राज्य में स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क दिनांक 31 जनवरी तक बन्द रहेंगे।
5 – राज्य में खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जायेंगे। खेल संस्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदान को कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोलने के उपयुक्त मानक प्रचलन विधि खेल विभाग द्वारा अपने स्तर से जारी की जायेगी। विवाह समारोह एवं शव यात्रा में 50 प्रतिशत क्षमता के अनुसार व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
7 – राजनैतिक रैली, धरना प्रदर्शन की 31 जनवरी तक अनुमति नहीं होगी।
8 – होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को केवल 50 प्रतिशत क्षमता एवं कोविड प्रोटोकॉल के तहत Dining के संचालन के लिए अनुमति होगी। खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।
9 – होटलों में Conference Hall, Spa and Gym का उपयोग COVID Protocol के अनुपालन के साथ 50 प्रतिशत क्षमता में किये जाने की अनुमति होगी।
10 – उपरोक्त बिन्दु संख्या-3, 5, 6, 8 एवं 9 में दिये गये प्राविधान को छोड़कर, अन्य- मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक समारोह की गतिविधियों की 31 जनवरी तक अनुमति नहीं होगी।
11 – जो गतिविधियां भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों में प्रतिबन्धित हैं, उक्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति नहीं होगी। राजनैतिक दलों द्वारा आयोजित Indoor meeting में अधिकतम 300 व्यक्तियों या स्थान, हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत व्यक्तियों, इनमें से जो भी न्यूनतम हो उतने ही प्रतिभागियों के साथ आयोजित करने की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 01 फरवरी से दिनांक 12 फरवरी तक राजनैतिक दलों को खुले स्थानों, मैदानों पर कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन की शर्तों के अन्तर्गत स्थानों मैदानों की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 500 व्यक्तियों, जो भी कम हो को प्रतिभाग करने की अनुमति होगी।
12 – राज्य में आंगनबाड़ी केन्द्र एवं कक्षा 12 तक के सभी शैक्षणिक संस्थान 31 जनवरी तक बन्द रहेंगे, इस दौरान online classes के माध्यम से कक्षाएं जारी रहेंगी।
13 – भारत सरकार एवं राज्य सरकार की निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन की अनुमति होगी।
14 – शासकीय कार्यालय एवं विभागों में कर्मचारियों की उपस्थिति के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी आदेश 13 जनवरी का सभी सम्बन्धित विभागों द्वारा अनुपालन किया जायेगा।
15 – देश भर में ‘Omicron’ के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जनपद के समस्त सार्वजनिक स्थानों, पर्यटक स्थलों, बाजार, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, मण्डी शॉपिंग मॉल एवं अन्य मीड़-भाड़ वाले स्थानों पर सामाजिक दूरी, मास्क पहनना एवं हाथों को Sanitize करने आदि का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा। उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध सख्ती से कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

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